नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की 28 मई को होने वाली बैठक में व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर के आयात पर कर लगाने के बारे में नया निर्णय किया जा सकता है। इस समय इस पर 12 प्रतिशत की दर से सम्वन्वित माल एवं सेवाकर (आईजीएसटी) लगाने का प्रावधान है। पिछले सप्ताह, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए मंगाए गए या उपहार स्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर 12 प्रतिशत एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) लगाना असंवैधानिक है। अदालत ने 85 साल के मरीज की याचिका पर यह फैसला सुनाया। उसे यह उपकरण उसके रिश्तेदार ने अमेरिका से भेजा था। उसने इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय की एक मई को जारी अधिसूचना को खारिज कर दिया। अधिसूचना में कहा गया था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर 12 प्रतिशत आईजीएसटी लगेगा, फिर चाहे वह उपहार के रूप में या अन्य किसी तरीके से आया हो।
सूत्रों ने कहा कि इस मामले में अंतिम निर्णय परिषद शुक्रवार को होने वाली बैठक में करेगी। कर विशेषज्ञों का कहना है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ऐसे आयात पर आईजीएसटी से छूट देने का निर्णय कर सकती है क्योंकि इससे राजस्व पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ईवाई के कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा कि सरकार कोविड राहत के लिए राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा भारत में मुफ्त वितरण के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर आईजीएसटी छूट दे चुकी है। जैन ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईजीएसटी छूट का लाभ व्यक्तिगत उपयोग के लिए स्वयं से या उपहारस्वरूप आयातित ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर देने को कहा है।
महामारी की विकरालता और जीवन रक्षक उपकरण होने के नाते तथा राजस्व नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होने को देखते हुए सरकार फैसले को स्वीकार कर सकती है और लाभ दे सकती है। परिषद की 28 मई को होने वाली बैठक में कोविड संक्रमण के इलाज से जुड़े जरूरी सामान पर कर की दरों में कटौती के अलावा राज्यों की क्षतिपूर्ति में कमी पर भी चर्चा हो सकती है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने कोविड-19 मरीजों के इलाज में उपयोगी सभी जीवन रक्षक दवाओं, उपकरण और उत्पादों पर जीएसटी से छूट दिए जाने की मांग की है।
इससे पहले, केंद्र ने कोविड टीकों, दवाओं और ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर जीएसटी से छूट देने से इनकार किया था। उसका कहना था कि इससे उपभोक्ताओं के लिए चीजें महंगी होंगी क्योंकि विनिर्माताओं को कच्चे माल पर किए गए कर भुगतान (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का लाभ नहीं मिलेगा। फिलहाल टीके की घरेलू आपूर्ति और वाणिज्यिक आयात पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि कोविड दवाओं और ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर 12 प्रतिशत कर लगता है। सरकार ने एक मई को व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया था। घटी हुई दर 30 जून तक के लिए प्रभावी है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर भी जीएसटी 12 प्रतिशत है।
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