Friday, November 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. नौकरी करने वालों को बड़ा झटका, कंपनी छोड़ने से पहले नोटिस पीरियड पूरा न करने पर देना होगा 18% GST

नौकरी करने वालों को बड़ा झटका, कंपनी छोड़ने से पहले नोटिस पीरियड पूरा न करने पर देना होगा 18% GST

ऐसे कर्मचारी जो बिना नोटिस पीरियड पूरा किए कंपनी की नौकरी छोड़ेंगे उन्हें कंपनी को तो एक तय रकम देनी ही होगी साथ ही उन्हें 18 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: January 14, 2021 12:06 IST
GST authority new rules for employees if Leaves Job Without Serving Notice Period- India TV Paisa
Photo:YAHOO FINANCE

GST authority new rules for employees if Leaves Job Without Serving Notice Period

नई दिल्‍ली। निर्धारित नोटिस पीरियड पूरा किए बगैर नौकरी छोड़ना अब कर्मचारियों को भारी पड़ेगा। अगर कोई कर्मचारी बगैर नोटिस पीरियड पूरा किए अपनी नौकरी छोड़ता है तो उसे कंपनी द्वारा किए जाने वाले अंतिम भुगतान पर 18 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (GST) का भुगतान करना होगा।

गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने अपने ताजा फैसले में कहा है कि यदि कोई कर्मचारी निर्धारित नोटिस पीरियड पूरा किए बगैर अपनी मौजूदा कंपनी को छोड़ता है तो उसे मिलने वाले अंतिम भुगतान पर 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा।

क्‍या था मामला

यह पूरा मामला अहमदाबाद की एक एक्सपोर्ट कंपनी एमनील फार्मा (Amneal Pharma) के एक कर्मचारी को लेकर शुरू हुआ था। GST अथॉरिटी का यह फैसला कंपनी के एक कर्मचारी के तीन महीने का नोटिस पीरियड सर्व किए बगैर नौकरी छोड़ने पर आया है। GST अथॉरिटी ने अपने फैसले में कहा कि यह रकम GST एक्ट के तहत कर्मचारी छूट के तहत नहीं है लिहाजा नोटिस पीरियड पूरा ना करने की शर्त पर 18 प्रतिशत जीएसटी चुकाना होगा।

यह भी पढ़ें: लगातार दूसरे दिन महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, 100 रुपये में आएगा अब इतना ईंधन

ऐसे समझे फैसले को

कंपनी किसी कर्मचारी को नियुक्‍त करते वक्‍त नियुक्ति पत्र में नोटिस पीरियड का जिक्र करती है। नोटिस पीरियड जितने दिनों का होता है, कर्मचारी को नौकरी छोड़ने से पहले उतने दिन का नोटिस पीरियड पूरा करना होता है। यदि किसी कर्मचारी का नोटिस पीरियड 3 महीने का है और वह इस्तीफा देने के बाद सिर्फ 2 महीने काम करता है, तो बाकी के एक महीने की सैलरी के साथ कंपनी 18 प्रतिशल GST भी काटेगी। यानी किसी कर्मचारी की सैलरी मंथली 50,000 रुपये  है तो Gujarat Authority of Advance Ruling के इस फैसले के मुताबिक, कर्मचारी को एक महीने की सैलरी के साथ 18% जीएसटी का भुगतान भी कंपनी को करना होगा।

यह भी पढ़ें: इस  का पासपोर्ट है सबसे पावरफुल, जानिए भारत की क्‍या है स्थिति

कर्मचारी पर दोहरी मार

ऐसे कर्मचारी जो बिना नोटिस पीरियड पूरा किए कंपनी की नौकरी छोड़ेंगे उन्हें कंपनी को तो एक तय रकम देनी ही होगी साथ ही उन्‍हें 18 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा। गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने फैसला दिया है कि कोई कर्मचारी अगर अपॉइंटमेंट लेटर में लिखे गए नोटिस पीरियड पूरा किए बिना नौकरी छोड़ता है तो उसे 18 प्रतिशत GST चुकाना होगा।

कंपनियों के लिए नोटिस पीरियड क्यों जरूरी

आमतौर पर कंपनी कर्मचारी के अपॉइंटमेंट लेटर में एक नोटिस पीरियड का जिक्र करती है। जो कि हर पद और ओहदे के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है तो उसे उस नोटिस पीरियड तक काम करना होता है, ताकि कंपनी उसके रिप्लेसमेंट का इंतजाम कर सके। अगर कोई कर्मचारी अपने नोटिस पीरियड से कम काम करता है तो कंपनी उससे इसके लिए भुगतान मांगती है।

यह भी पढ़ें: नए कृषि कानूनों पर रोक लगने के बाद सरकार ने किया किसानों से इस योजना का लाभ उठाने का आह्ववान

यह भी पढ़ें: कार जैसे फीचर्स के साथ 52,999 रुपये में लॉन्‍च हुआ ये स्‍कूटर, नहीं पड़ेगी रजिस्‍ट्रेशन और लाइसेंस की जरूरत

यह भी पढ़ें: Snapdragon 888 प्रोसेसर, 8/128GB, ट्रिपल रियर कैमरा के साथ लॉन्‍च हुआ iQOO 7, कीमत भी बहुत कम

यह भी पढ़ें: PM-KISAN योजना में हुई बड़ी गड़बड़ी, सरकार ने पैसा वापस लेने की शुरू की प्रक्रिया

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement