नई दिल्ली। सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों को अधिक सुरक्षा के प्रयासों के तहत सरकार ने हेलमेट को अनिवार्य मानकीकरण के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू की है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद देश में केवल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से प्रमाणित हेलमेट का विनिर्माण और बिक्री ही हो सकेगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों बीच घातक चोटों को कम करने की कोशिशों के तहत सरकार ने हेलमेट को अनिवार्य मानकीकरण के दायरे में लाने के प्रयास शुरू किए है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद देशभर में दोपहिया वाहन चालकों के लिए मात्र भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित हेलमेट का ही विनिर्माण और बिक्री की जाएगी।
बयान के मुताबिक मंत्रालय ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए बनाए जाने वाले हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम-2016 के तहत अनिवार्य प्रमाणन के मसौदा अधिसूचना तैयार की है। मंत्रालय ने इस पर लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।