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सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से कॉल रेट कम करने को कहा, जीएसटी से मिलेगा ग्राहकों को लाभ

वित्त मंत्रालय ने जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी के तहत टैक्‍स में छूट का लाभ ग्राहकों को देने के लिए टेलीकॉम कंपनियों से कॉल रेट को कम करने के लिए कहा।

Abhishek Shrivastava
Published : May 26, 2017 21:28 IST
सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से कॉल रेट कम करने को कहा, जीएसटी से मिलेगा ग्राहकों को लाभ
सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से कॉल रेट कम करने को कहा, जीएसटी से मिलेगा ग्राहकों को लाभ

नई दिल्‍ली। वित्त मंत्रालय ने जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी के तहत टैक्‍स में छूट का लाभ ग्राहकों को देने के लिए  टेलीकॉम कंपनियों से लागत को पुनर्गठित करने और टैरिफ मूल्‍यों में कमी लाने के लिए कहा है। वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था (जीएसटी) के तहत टेलीकॉम सेवाओं पर 18 प्रतिशत शुल्क लगेगा। सेवा प्रदाता इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं, जिससे शुल्क का प्रभाव कम होगा।

वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, इसके विपरीत टेलीकॉम सेवाओं पर जीएसटी व्यवस्था में 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। यह शुद्ध रूप से वैल्‍यू एडेड टैक्‍स है, क्योंकि टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं द्वारा कारोबार के दौरान इस्तेमाल कच्चे माल पर पूर्ण रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होगा।

बयान में कहा गया है कि फिलहाल टेलीकॉम सेवा प्रदाता न वस्तुओं पर दिए गए वैट और न ही आयातित वस्तुओं (उपकरणों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क) एसएडी के क्रेडिट के हकदार हैं। हालांकि जीएसटी के तहत वे घरेलू स्तर पर खरीदे गए सामान के साथ आयातित वस्तुओं पर किए गए आईजीएसटी भुगतान के एवज में क्रेडिट प्राप्त करेंगे। मंत्रालय के अनुसार, कुछ अनुमान के तहत अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) टेलीकॉम उद्योग के कारोबार का 2 प्रतिशत होगा।

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