नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट देने की घोषणा की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि 2030 से देश में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की ही बिक्री की जाएगी।
केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन के लिए जारी ड्राफ्ट अधिसूचना में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जारी या रिन्यू कराने और नया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह छूट दो-पहिया समेत सभी श्रेणी के ई-वाहनों पर लागू होगी।
मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है, जिसमें उक्त छूट देने के लिए नियम 81 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। मंत्रालय ने इस अधिसूचना पर सभी हितधारकों से एक माह के भीतर विचार देने को कहा है।
पिछले साल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और अगले पांच सालों में कुल ऑटोमोबाइल्स में इनकी हिस्सेदारी बढ़ाकर 15 प्रतिशत की जाएगी।