नई दिल्ली। अब आप हफ्ते के सातों दिन और दिन के 24 घंटे कभी भी घर के बाहर मन-पसंद रेस्टॉरेंट में खाना खा सकेंगे या सिनेमा घरों में मूवी देख सकेंगे और मॉल में खरीदारी कर सकेंगे। मोदी सरकार ने मॉडल शॉप एंड एस्टैबलिशमेंट (रेगूलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेस) एक्ट 2015 को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मॉडल शॉप एंड एस्टैबलिशमेंट एक्ट को मंजूरी दी, जो रेस्टॉरेंट्स, मूवी थिएटरर्स, मॉल्स और स्थानीय बाजारों को 24 घंटे खुलने की अनुमति देता है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है और इससे ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर्स को एक समान क्षेत्र भी मिलेगा।
देशभर में दुकानों, और दूसरे प्रतिष्ठानों को पूरे साल दिन के 24 घंटे तक चलाने और अपनी सुविधा के मुताबिक खोलने तथा बंद करने की अनुमति होगी। इस मॉडल कानून में रात की पाली में उचित सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं को नियुक्त करने की भी अनुमति होगी। इसमें कर्मचारियों के लिए पीने के पानी, कैंटीन, बच्चों के लिए पालना घर, त्वरित चिकित्सा सहायता जैसी सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज खोज नीति (एनएमईपी) को मंजूरी दी है, जिससे 100 संभावित खनिज ब्लॉक की नीलामी का रास्ता तैयार हुआ और देश की खनन संभावना में बढ़ोतरी होगी। एक सूत्र ने कहा, मंत्रिमंडल ने आज एनएमईपी को मंजूरी दी। नीति को मंजूरी देने के बाद सरकार 100 ब्लॉक की नीलामी कर सकती है जिसकी पहचान भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (जीएसआई) ने खोज के लिए की है।
खान मंत्रालय ने देश में खनिज खोज को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खनिज खोज ट्रस्ट (एनएमईटी) को पहले ही अधिसूचित कर दिया है। राष्ट्रीय खनिज उत्खनन नीति पर भी विचार होने की संभावना है। इससे देश में 100 संभावित खनिज ब्लॉक की नीलामी का मार्ग प्रशस्त होगा। एक सूत्र ने बताया, मॉडल दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा शर्तों का नियमन) विधेयक 2016 मंत्रिमंडल की बैठक के एजेंडा में शामिल है।
दुकानें, रेस्तरां, टॉकीज को हमेशा खुला रखने के लिए आदर्श कानून