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आधार को बैंक खाते से जोड़ने की अंतिम तारीख तीन महीने बढ़ी आगे, अब 31 मार्च 2018 तक करा सकेंगे लिंक

सरकार आधार को बैंक खातों समेत विभिन्‍न वित्‍तीय सेवाओं और उपकरणों से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर को और आगे बढ़ा सकती है।

Written by: Abhishek Shrivastava
Updated : December 13, 2017 17:23 IST
aadhaar
Photo:PTI Govt Delays deadline to link aadhaar with Bank account

नई दिल्‍ली। सरकार ने बुधवार को आधार को बैंक खातों समेत विभिन्‍न वित्‍तीय सेवाओं और उपकरणों से जोड़ने की अंतिम तारीख 3 महीने और बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी है। इस संबंध में बुधवार को एक अधिसूचना जारी की गई है। इससे पहले 31 दिसंबर 2017 अंतिम तारीख थी। उल्‍ले‍खनीय है कि गुरुवार से सुप्रीम कोर्ट आधार की वैधता पर सुनवाई शुरू करने वाली है। उससे पहले सरकार ने लिंक कराने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है।

इससे पहले मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम नियमों में संशोधन करने के लिए जारी एक अधिसूचना के मुताबिक यह स्‍पष्‍ट हो गया था कि सरकार आधार को विभिन्‍न वित्‍तीय सेवाओं के साथ जोड़ने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने जा रही है।

 

गजट में अधिसूचित नए नियम के तहत मनी लांड्रिंग रोधक कानून, 2002 में संशोधन किया गया है। इसमें 31 दिसंबर, 2017 तक आधार और पैन नंबर देने की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। इसमें यह प्रावधान है कि आधार नंबर और पैन नंबर या फॉर्म संख्या 60 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली नई तारीख तक देना होगा। भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) 12 अंक की बायोमीट्रिक आधार संख्या जारी करता है। वहीं पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। फॉर्म 60 उस व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है (कंपनी नहीं) जिसके पास पैन नहीं होता और वह कोई लेनदेन करता है। 

इसका मतलब है कि सरकार अब आधार को बैंक खाता, म्‍यूचुअल फंड, बीमा, पीएम खाता, पोस्‍ट ऑफि‍स योजनाओं और ऐसी ही अन्‍य सेवाओं के साथ जोड़ने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने जा रही है। हालांकि, यह संशोधन मोबाइल नंबर को आधार के साथ रि-वेरीफि‍केशन की अंतिम तारीख पर लागू नहीं होगा। इसके लिए अंतिम तारीख 6 फरवरी 2018 है।

इस संशोधन से यह साफ है कि सरकार द्वारा अधिसूचित नई तारीख तक यदि आधार को वित्‍तीय सेवाओं के साथ नहीं जोड़ा गया तो उस व्‍यक्ति का खाता या फोलियो को ब्‍लॉक कर दिया जाएगा।

इससे पहले सरकार ने वित्‍तीय संस्‍थाओं को अपना आधार उपलब्‍ध कराने के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2017 तय की थी। इसका मतलब था कि एक व्‍यक्ति को अपना आधार अपने बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड, बीमा पॉलिसी, इक्विटी और म्‍यूचुअल फंड निवेश, लघु बचत योजनाओं जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, राष्‍ट्रीय बचत पत्र, सुकन्‍या समृद्धि योजना आदि के साथ लिंक करना अनिवार्य था। यदि आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो भी आपको अपना आधार देना जरूरी था।

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