नयी दिल्ली। देश में छोटे ज्वैलरी निर्माताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने कारोबारियों के लिए उत्पाद शुल्क छूट दायरा बढ़ाते हुए इसे छह करोड़ रुपए के बढ़ाकर दस करोड़ रुपए कर दिया है। इससे छोटे आभूषण व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी।
एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि पहले दो साल तक उन आभूषण कारोबारियों का कोई उत्पाद ऑडिट नहीं होगा जिनकी शुल्क अदायगी एक करोड़ रुपए से कम है यानी उनका विनिर्माण कारोबार 100 करोड़ रुपए से कम रहा है। सरकार द्वारा बजट में गैर-चांदी आभूषणों पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाए जाने के प्रस्ताव का आभूषण कारोबारियों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया था। इसके बाद सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति की एक उप समिति का गठन किया था।
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सरकार ने समिति की सिफारिशों से अलग यह भी निर्णय किया कि आभूषण निर्माताओं के लिए लघु इकाई की पात्रता सीमा 12 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रपये और लघु इकाइयों के लिए छूट सीमा को छह करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रपये किया जाना चाहिये और मार्च 2016 के लिए इसे 85 लाख रपये किया गया है।
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