नई दिल्ली। सरकार ने प्याज के बढ़ते दाम पर अंकुश लगाने और जमाखोरी रोकने के लिए खुदरा विक्रेताओं के लिए प्याज की अधिकतम भंडारण (स्टॉक) सीमा को सोमवार को पांच टन से घटाकर दो टन कर दिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्य सरकारों को खुदरा विक्रेताओं की जमाखोरी रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
मंत्रालय ने बयान में कहा कि प्याज की खुदरा कीमतों में तेजी को देखते हुए उसने खुदरा व्यापारियों के लिए प्याज की अधिकतम भंडारण सीमा को पांच टन से कम करके दो टन कर दिया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
पिछले हफ्ते मंत्रालय ने खुदरा विक्रेताओं के लिए अधिकतम सीमा को 10 टन से घटाकर पांच टन और थोक विक्रेताओं के लिए भंडारण सीमा को 50 टन से घटाकर 25 टन कर दिया था। भारी बारिश के बाद खरीफ फसल के उत्पादन में गिरावट आने से प्याज की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इससे खुदरा बाजार में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं।
मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को प्याज का अधिकत खुदरा भाव 165 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। ज्यादातर शहरों में प्याज 100 रुपए से ऊपर बिकी।