नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए अस्थाई तौर पर पेंशन भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है। कार्मिक मंत्रालय के बयान के अनुसार पेंशन पेंशनभागी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) और प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन एक बैठक में कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मामलों के मंत्री सिंह ने यह भी कहा कि अस्थाई पारिवारिक पेंशन को भी उदार बनाया गया है।
पढ़ें- LPG ग्राहकों को मिल सकते हैं 50 लाख रुपये, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ
पढ़ें- खुशखबरी! हर साल खाते में आएंगे 1 लाख रुपये, मालामाल कर देगी ये स्कीम
बयान के अनुसार, ‘‘सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए अस्थाई पेंशन भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है।’’ बयान में कहा गया है कि कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति के बाद निधन हो गया और वे पेंशन संबंधित दस्तावेज जमा नहीं कर सके। मंत्रालय के अनुसार पे एंड एकाउंट्स कार्यालय को पारिवारिक पेंशन मामले को आगे बढ़ाने के लिए इंतजार किए बिना, परिवार के पात्र सदस्य से मृत्यु प्रमाण पत्र और पारिवारिक पेंशन के लिए दावा प्राप्त होने पर तुरंत पारिवारिक पेंशन को मंजूरी देने का निर्देश दिया गया है ताकि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के परिवार को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करने पड़े।
पढ़ें- हिंदी समझती है ये वॉशिंग मशीन! आपकी आवाज पर खुद धो देगी कपड़े
पढ़ें- किसान सम्मान निधि मिलनी हो जाएगी बंद! सरकार ने लिस्ट से इन लोगों को किया बाहर
सिंह ने कहा कि एनपीएस (नई पेंशन प्रणाली) से जुड़े कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का लाभ देने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके तहत अगर उन्हें ड्यूटी के दौरान विकलांगता का सामना करना पड़ता है और ऐसी अक्षमता के बावजूद सरकारी सेवा में बनाए रखा जाता है तो एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का लाभ दिया जाएगा।