नई दिल्ली। बैंक, पोस्ट ऑफिस और केंद्रीय सहकारी बैंकों को अपने पास रखे बंद हो चुके 500 और 1000 रुपए के नोटों को बदलने का एक और मौका दिया गया है। सरकार ने बैंकों और डाकघरों को चलन से बाहर किए गए पुराने 500 व 1000 के नोट को 20 जुलाई तक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में जमा कराने की अनुमति दे दी है।
आरबीआई को अभी तक पुराने नोट जमा न कराने का वैध कारण बताना होगा। यदि आरबीआई इस कारण से संतुष्ट हो जाता है तभी जमा स्वीकार किया जाएगा।