Thursday, November 21, 2024
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  4. सड़क पर वाहन चलाने से पहले ये नए Traffic rules जान लें, किस गलती पर कितना देना पड़ेगा जुर्माना

Traffic rules: अब लगेगा भारी जुर्माना, एंबुलेंस-फायर ब्रिगेड को नहीं दिया रास्ता तो भरने पड़ेंगे 10 हजार रुपए, जानिए नए नियमों के बारे में

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

Reported by: Bhasha
Updated on: June 25, 2019 11:24 IST
Govt approves Motor Bill, steep penalties for traffic offences proposed - India TV Paisa
Photo:PTI

Govt approves Motor Bill, steep penalties for traffic offences proposed 

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। विधेयक इससे पहले राज्यसभा में लंबित था और 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह निरस्त हो गया था। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है।

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एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक विधेयक में एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि जैसे आपातकालीन यानी इमर्जेन्सी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसी तरह अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद वाहन चलाते रहने पर भी 10000 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। बिल में ये प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिश पर किए गए हैं।

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सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। इसमें विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन पर ऊंचे जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 

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DL नियमों के उल्लंघन पर टैक्सी एग्रीगेटर्स के लिए 1 लाख रुपए तक जुर्माना

विधेयक में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गये हैं। किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बिठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक में आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर दस हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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इसी प्रकार अयोग्य करार दिये जाने के बावजूद वाहन चलाते रहने पर भी दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ओला, उबर जैसे समूहकों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंसों के नियमों का उल्लंघन करने पर विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विधेयक में किये गये प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं। इन सिफारिशों को संसद की स्थायी समिति ने भी जांच परख की है। 

किस गलती पर कितने जुर्माना का प्रस्ताव

विधेयक के मसौदे में तेज गाड़ी भगाने पर एक हजार से दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। बिना बीमा पॉलिसी के वाहन चलाने पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना रखा गया है। बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार रुपये रुपये का जुर्माना और तीन माह के लिये लाइसेंस निलंबित किया जाना शामिल है। खतरनाक तरीके से ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है, जबकि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर नए कानून के तहत अब 10000 रुपये जुर्माना लगेगा। ओवरलोडिंग पर 20000 रुपये जुर्माना लगेगा, सीट बेल्ट न बांधने पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा।

नाबालिग ड्राइवर की गलती पर नपेंगे वाहन मालिक/अभिभावक

नए प्रावधानों के तहत किशोर नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाते हुए सड़क पर कोई अपराध करने की स्थिति में गाड़ी के मालिक अथवा अभिभावक को दोषी माना जाएगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा वाहन मालिक अथवा अभिभावक को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा के साथ ही 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। साथ ही वाहन का पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जायेगा।

व्हीकल के अनाधिकृत इस्तेमाल पर 5000 रु जुर्माना

संशोधन विधेयक के मसौदे के अनुसार, यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर न्यूनतम 100 रुपये के स्थान पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने पर 500 रुपये के स्थान पर अब 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वाहन का अनाधिकृत इस्तेमाल करने पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर भी इतना ही जुर्माना देना होगा, जबकि अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद वाहन चलाने पर दस हजार रुपये का जुर्मान देय होगा। अन्य नियमों के उल्लंघन पर भी कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

 

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