नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नए राहत पैकेज की घोषणा करते हुए गुरुवार को 2 करोड़ रुपये तक की आवासीय इकाईयों की पहली बार की बिक्री के लिए इनकम टैक्स में राहत देने की घोषणा की है। दो करोड़ रुपये तक की आवासीय इकाइयों की पहली बार की बिक्री के लिए सर्कल रेट और समझौता मूल्य के बीच के अंतर को दोगुना तक रखे जाने की घोषणा की गई है। अभी तक केवल सर्कल रेट और समझौता मूल्य के बीच केवल 10 प्रतिशत के अंतर की ही मंजूरी थी।
रिहायशी रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार ने 2 करोड़ रुपए मूल्य तक की आवासीय इकाई की पहली बार की बिक्री के लिए सर्कल रेट और समझौता मूल्य के बीच अंतर को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है और यह सुविधा 30 जून, 2021 तक उपलब्ध रहेगी। सरकार के इस कदम से घर खरीदार और डेवलपर्स दोनों को फायदा होगा और इससे गैर-बिके मकानों की संख्या भी कम करने में मदद मिलेगी।
पीएम आवास योजना के लिए 18000 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिले
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 18,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित करने की घोषणा भी की है। इससे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद मिलेगी और रोजगार सृजन के साथ ही साथ इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा।
उन्होंने कहा कि 2020-21 के बजट अनुमान के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को अतिरिक्त18,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस साल पहले ही सरकार इस मद में 8,000 करोड़ रुपए उपलब्ध करवा चुकी है। इस घोषणा से 12 लाख मकानों के निर्माण में मदद मिलेगी साथ ही साथ 18 लाख मकानों का निर्माण पूरा होगा। इस योजना से 78 लाख नए रोजगार पैदा होंगे और स्टील एवं सीमेंट की भी मांग बढ़ेगी।
निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर को समर्थन देने के लिए सरकार ने सरकारी ठेकों में अर्नेस्ट मनी डिपोजिट और परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी रिक्वायरमेंट्स में भी राहत प्रदान की है। परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी को घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है, जो पहले 5 से 10 प्रतिशत था। टेंडर्स के लिए अब अर्नेस्ट मनी डिपोजिट की आवश्यकता नहीं होगी। यह रात 31 दिसंबर, 2021 तक उपलब्ध रहेगी।