नई दिल्ली। मोदी सरकार ने नई कालाधन माफी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत बेहिसाबी नकदी की घोषणा करने वाले लोगों को 31 मार्च तक चार साल के कोष में कुल राशि का अनिवार्य 25 प्रतिशत टुकड़ों में जमा कराने की अनुमति दी है।
कालाधन रखने वालों को आखिरी मौका देते हुए सरकार ने उन्हें नोटबंदी के बाद बंद करेंसी में जमा कराए गए बेहिसाबी धन पर 50 प्रतिशत टैक्स देकर पाक साफ होने का अवसर दिया है।
- मार्च अंत तक उन्हें इस योजना में निवेश का अवसर मिलेगा।
- पीएमजीकेवाई के तहत कालेधन की घोषणा करने वालों को कुल राशि का 25 प्रतिशत चार साल तक बिना ब्याज वाले खाते में जमा कराना होगा।
- वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सरकार ने घोषणा करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के तहत एक या अधिक किस्तों में धन जमा कराने की अनुमति दी है।
- इस योजना के तहत टैक्स का भुगतान पहले करना होगा और टैक्स की रसीद दिखाकर योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
- वहीं पिछली आय घोषणा योजना और अन्य ऐसी योजनाओं में घोषणा पहले करनी होती थी और टैक्स की वसूली बाद में की जाती थी।
- पीएमजीकेवाई योजना 17 दिसंबर को शुरू हुई है और यह 31 मार्च, 2017 तक खुली रहेगी।
- यह योजना कराधान कानून (दूसरा संशोधन), 2016 का हिस्सा है, जिसे लोकसभा ने 29 नवंबर को मंजूरी दी थी।