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Govt allows import/export of COVID-19 vaccine without any value limitation
नई दिल्ली। सरकार ने तेजी से क्लियरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन को सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन (COVID-19 vaccines) के आयात और निर्यात को बगैर किसी मूल्य सीमा के मंजूरी प्रदान की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम (CBIC) ने कुरियर के जरिये कोविड-19 वैक्सीन के आयात/निर्यात को सुगम बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया है। उन स्थानों पर जहां एक्सप्रेस कार्गो क्लियरेंस सिस्टम (ECCS) ऑपरेशनल है, वहां इन नियमों में छूट दी जाएगी।
संशोधित कुरियर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट (इलेक्ट्रॉनिक डिक्लरेशन एंड प्रोसेसिंग) संशोधन नियम, 2020 में कहा गया है कि कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन के आयात और निर्यात को बिना किसी मूल्य सीमा के अनुमति प्रदान की जाती है।
सीबीआईसी ने कहा कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया में कस्टम और अन्य प्राधिकरणों के समक्ष चुनौतियां पैदा की हैं और महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में वैक्सीन को समुचित क्लियरेंस और वितरण सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। सीबीआईसी ने कहा कि वैक्सीन को कंट्रोल्ड तापमान में स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस फैसले से क्रॉस-बॉर्डर प्रक्रिया में तेजी आएगी।
इन वैक्सीन को आवश्यक तापमान निगरानी और ट्रैकिंग डिवाइसेस के साथ ड्यूरेबल कंटेनर्स में आयात या निर्यात किया जाएगा। ऐसे में आयातक या निर्यातक को यह सलाह दी जाती है कि वह कोविड-19 वैक्सीन के कंटेनर पर एक विशिष्ट पहचान चिन्हित करे और इसकी जानकारी कुरियर बिल ऑफर एंट्री में दर्ज करें।
सीबीआईसी ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे पत्र में कहा है कि वैक्सीन को मंजूरी देने की प्रक्रिया में कई सारे प्रतिभागी शामिल होगे, ऐसे में सभी प्रतिभागियों के बीच प्रभावी समन्वय बनाना बहुत ही आवश्यक होगा। इसमें कोविड-19 वैक्सीन संबंधी मंजूरी देने के लिए ज्वॉइंट/एडिशनल कस्टम कमिश्नर रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन करने को भी कहा गया है।