नई दिल्ली: रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए अब आपको ज्यादा चक्कर नहीं लगाने होंगे। सरकार ने रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म को आसान बना दिया है। सरकार ने इस फॉर्म को अब केवल एक पेज का कर दिया है। इससे अब पेंशन लेने की प्रक्रीया बहुत ही आसान हो गई है। मौजूदा समय में पेंशन के लिए 8 पेज का फॉर्म भरना होता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने एक बयान में बताया है कि एक पेज का पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) फॉर्म पेंशन की प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों में सुधार लाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने इस फॉर्म को जारी किया है। बयान में बताया गया है कि मंत्रालयों और विभागों के फॉर्म और प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए सरकार का यह कदम है। इसके जरिये लोगों का वक्त बचेगा और ईपीएफओ की सुविधा भी मिलेगी।
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इससे पहले, पीएफ सेटलमेंट के लिए यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) आधारित फॉर्म, एडवांस एंड विथड्रॉल बेनेफिट्स ईपीएस 95 (फॉर्म 19 यूएएन), फॉर्म 31 (यूएएन) और फॉर्म 10 सी (यूएएन) को भी जारी किया गया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अब अगला कदम यूनिवर्सल नंबर बेस्ड एक सिंपल पेंशन बेनेफिट फॉर्म की दिशा में उठाया जाएगा। इसके शुरू हो जाने के बाद ईपीएपओ एंप्लॉयर की ओर से प्रमाणित किए जाने के बिना किसी मेंबर को सीधे पेंशन क्लेम की सुविधा दे सकेगा।