Saturday, November 16, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. डिजिटल लेन-देन करने पर छोटे व्यापारियों को होगा फायदा, चुकाना होगा कम टैक्‍स

डिजिटल लेन-देन करने पर छोटे व्यापारियों को होगा फायदा, चुकाना होगा कम टैक्‍स

सरकार ने कहा है कि 2 करोड़ तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी और कंपनियां अगर बैंक और डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार करते हैं तो उन्हें कम कर देना होगा

Manish Mishra
Updated on: December 19, 2016 20:56 IST
Cashless Economy : डिजिटल लेन-देन करने पर छोटे व्यापारियों को होगा फायदा, चुकाना होगा कम टैक्‍स- India TV Paisa
Cashless Economy : डिजिटल लेन-देन करने पर छोटे व्यापारियों को होगा फायदा, चुकाना होगा कम टैक्‍स

नई दिल्‍ली। सरकार ने नकदी के इस्तेमाल को कम करने के प्रयास के तहत सोमवार को कहा कि दो करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी और कंपनियां अगर बैंक और डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार करते हैं तो उन्हें कम कर देना होगा।

यह भी पढ़ें : फरवरी से सामान्य होगी नकदी संकट की स्थिति, जनवरी अंत तक आएंगे बैंकिंग सिस्‍टम में 75 फीसदी कैश : रिपोर्ट

तस्‍वीरों में देखिए क्‍या होता है पैन पर लिखे अंकों और लेटर्स का मतलब

PAN Card numbers

2 (4)IndiaTV Paisa

3 (3)IndiaTV Paisa

CaptureIndiaTV Paisa

4 (3)IndiaTV Paisa

5 (3)IndiaTV Paisa

6 (1)IndiaTV Paisa

इन्‍हें मिलेगा फायदा

  • आयकर कानून, 1961 की धारा 44एडी के तहत जिन करदाताओं (व्यक्तिगत, अविभाजित हिंदू परिवार यानी HUF और LLP को छोड़कर भागीदारी कंपनियां) का कारोबार दो करोड़ रुपए या उससे कम है, उनमें करारोपण के लिये लाभ को कुल कारोबार का आठ प्रतिशत माना गया है।
  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नोटिस में कहा है कि आयकर कानून की धारा 44AD के तहत लाभ को कारोबार का आठ प्रतिशत माने जाने की मौजूदा दर को कम कर छह प्रतिशत करने का निर्णय किया गया है।
  • यह 2016-17 के लिये बैंक चैनल/डिजिटल माध्यमों से प्राप्त कुल कारोबार या सकल प्राप्ति की राशि के संदर्भ में लागू होगा।

यह भी पढ़ें : नोटबंदी पर RBI का एक और बड़ा फैसला, बंद हो चुके पुराने नोटों में 5000 से अधिक राशि सिर्फ एक बार कराई जा सकेगी जमा

यह फैसला अर्थव्‍यवस्‍था में नकदी के कम इस्‍तेमाल के लक्ष्‍य के मद्देनजर लिया गया है

  • यह फैसला सरकार के अर्थव्यवस्था में नकदी के कम उपयोग के लक्ष्य हासिल करने और डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार करने वाले छाटे कारोबारियों/कंपनियों को प्रोत्साहन देने के मकसद से किया गया है।
  • कर विभाग ने यह भी कहा कि आयकर कानून की धारा 44AD के तहत उस स्थिति में जबकि कुल कारोबार या सकल प्राप्ति नकद में हासिल की जाती है तो कर लगाने के लिये लाभ को आठ प्रतिशत ही माना जाएगा।
  • CBDT ने कहा कि इस संदर्भ में विधायी संशोधन वित्त विधेयक 2017 के जरिए किया जाएगा। नोटबंदी के बाद सरकार ने नकद रहित लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये कई उपाय किये हैं।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement