नई दिल्ली। सरकार कागज आयात के लिये पंजीकरण कराना अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। कागज के आयातकों को इस जिंस का आयात करने से पहले अपने आप को पंजीकृत कराना होगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सरकार के स्तर पर यह विचार इस्पात क्षेत्र की स्थिति के अनुरूप किया जा रहा है। ऐसा करके सरकार कागज आयात पर कुछ हद तक अंकुश रखने का प्रयास करेगी। इससे पहले इस्पात क्षेत्र में भी सरकार ने आयातकों के लिये इस्पात आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण को अनिवार्य बनाया है। यह प्रणाली 215 तरह के लौह और इस्पात उत्पादों के आयात के लिये बनाई गई।
एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हम कागज उद्योग के लिये भी इस तरह की व्यवस्था करने पर काम कर रहे हैं। आयातकों को आयात करने से पहले उत्पाद विशेष के बारे में सूचना देनी होगी।’’ इस प्रणाली के तहत जिस पर अभी विचार किया जा रहा है, किसी भी कागज आयातक को आनलाइन प्रणाली पर संबंधित कागज उत्पाद के आयात के बारे में पहले से सूचना देनी होगी। आयातक को प्रणाली पर ही शुल्क जमा कराने के लिये स्वत: ही पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जायेगी। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाला विदेश व्यापार महानिदेशालय मामले को देख रहा है। भारत में कई प्रकार के कागज का आयात किया जाता है। इनमें कोटेड कागज, गत्ता, हस्त निर्मित कागज और कागज की रद्दी का आयात शामिल है।