नई दिल्ली। सरकार ने 26 सितंबर की मध्यरात्रि से एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कुल 19 चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की है। 27 सितंबर से ये सभी चीजें महंगी हो गई हैं। आयातित एसी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन सहित 19 उत्पादों पर सरकान ने कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर दोगुना यानि 20 प्रतिशत कर दिया है। वर्तमान में इन पर 10 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगती थी।
वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में ऐसी वस्तुओं का करीब 86,000 करोड़ रुपए का आयात हुआ था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आयात में कमी लाने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि बढ़ते चालू खाते घाटे को कम किया जा सके।
वित्त मंत्रालय के अनुसार कस्टम ड्यूटी में यह बदलाव 27 सितंबर से प्रभावी होंगे। चालू खाते के घाटे पर अंकुश तथा पूंजी के बाह्य प्रवाह को रोकने के लिए ये उपाय किए गए हैं। विदेशी मुद्रा के अंत: प्रवाह और बाह्य प्रवाह का अंतर कैड कहलाता है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में कैड बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.4 प्रतिशत पर पहुंच गया है।
इन चीजों पर कस्टम ड्यूटी में हुई वृद्धि (प्रतिशत में)
वस्तु | वर्तमान दर | नई दर |
एसी | 10 | 20 |
वॉशिंग मशीन (10 किलोग्राम से कम) | 10 | 20 |
फ्रिज और एसी के लिए कम्प्रेशर |
7.5 |
10 |
स्पीकर्स | 10 | 15 |
फुटवियर्स | 20 | 25 |
रेडियल कार टायर्स |
10 |
15 |
नॉन-इंडस्ट्रियल डायमंड |
5 |
7.5 |
डायमंड (सेमी-प्रोसेस्ड) | 5 | 7.5 |
कृत्रिम डायमंड | 5 | 7.5 |
कट और पॉलिश्ड कलर्ड जेम्स स्टोन | 5 | 7.5 |
कीमती धातुओं के ज्वैलरी उत्पाद या कीमती धातुओं के साथ मेटल क्लैड | 15 | 20 |
सोने या चांदी के उत्पाद | 15 | 20 |
बाथ, शॉवर बाथ, सिंक, वाश बेसिन आदि | 10 | 15 |
प्लास्टिक के उत्पाद जैसे बॉक्स, केस, कंटेनर, बोतल आदि | 10 | 15 |
टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य प्लास्टिक के उत्पाद | 10 | 15 |
ऑफिस स्टेशनरी, फर्नीचर की फिटिंग्स, डेकोरेटिव शीट्स, बीड्स, चूड़ी आदि | 10 | 15 |
ट्रंक, सूटकेश, एक्जीक्यूटिव केस, ब्रीफकेश, ट्रेवल बैग और अन्य बैग आदि | 10 | 15 |
एविएशन टर्बाइन फ्यूल |
0 |
5 |