नई दिल्ली। सरकार ने जुलाई के लिए GSTR-2 भरने का समय एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर और GSTR-3 के लिये 11 दिसंबर कर दिया है। GSTR-2 या खरीद रिटर्न का मिलान GSTR-1 से किया जाना है जो बिक्री रिटर्न हैं। मूल रूप से GSTR-2 भरने की अंतिम तारीख 31 अक्तूबर थी। वहीं जीएसटी-3 फाइल करने की अंतिम तारीख 11 नवंबर थी। GSTR-1 और 2 के मिलान का फॉर्म GSTR-3 है। जुलाई का GSTR-1 दर्ज करने की अंतिम तारीख एक अक्टूबर थी। 46.54 लाख से अधिक कंपनियों ने GSTR-1 रिटर्न दाखिल किए हैं।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि,
समय-सीमा बढ़ाए जाने से 30.81 लाख करदाताओं को जुलाई, 2017 महीने की GSTR-2 जमा करने में सुविधा मिलेगी।
सक्षम प्राधिकरण द्वारा व्यवसायियों और अन्य करदाताओं की सुविधा के लिए जुलाई, 2017 की GSTR-2 जमा करने की तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर, 2017 कर दी गई है। कंपनियां GST नेटवर्क पोर्टल पर GSTR-2 भरने में बिलों के मिलान में समस्याओं की शिकायत कर रही हैं। GSTR-2 भरने का यह पहला महीना है।
रिटर्न फाइल करने करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से कंपनियों को राहत मिलेगी। साथ ही जीएसटीएन अपने पोर्टल को और बेहतर बना सकता है। जुलाई महीने के लिए शनिवार तक करीब 12 लाख कंपनियों ने GSTR-2 रिटर्न भरे।
यह भी पढ़ें : नोटबंदी के एक साल बाद भी नहीं हो पायी है नोटों की गिनती, RTI के मुताबिक 71% पूरी हो पायी है गिनती
यह भी पढ़ें : बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेच कर 58 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटा सकती है सरकार