नई दिल्ली। सरकार ने कुछ इस्पात उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क की अवधि चार दिसंबर तक बढ़ दी है। चीन, मलेशिया और दक्षिण कोरिया से सस्ते माल की डंपिंग से घरेलू कंपनियों को बचाने के लिये यह कदम उठाया गया है। डंपिंग रोधी शुल्क स्टेनलेस स्टील 304 श्रृंखला की इस्पात की चादर समेत ‘हॉट रोल्ड’ ‘फ्लैट उत्पादों पर लगाया गया है।
वित्त मंत्रालय ने सबसे पहले पांच जून 2015 को पांच साल के लिये इन उत्पादों पर शुल्क लगाया था। शुल्क 180 से 316 डॉलर प्रति टन के दायरे में लगाया गया है। राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘डंपिंग रोधी शुल्क चार दिसंबर 2020 तक अमल में रहेगा।’’ वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने जांच के बाद इन देशों से आयातित ‘हॉट रोल्ड’ ‘फ्लैट’ उत्पादों पर छह महीने के लिये शुल्क बढ़ाने की सिफारिश की थी। डीजीटीआर शुल्क लाने की सिफारिश करता है जबकि वित्त मंत्रालय उसे क्रियान्वित करता है।