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बाप या दादा से मिली पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर लग सकता है 10% टैक्स, सरकार कर रही है विचार

पहले भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर सरकार टैक्स वसूलती थी, 1953 से 1986 बीच में इस तरह की प्रॉपर्टी पर टैक्स वसूला गया था, लेकिन 1986 में इसे बंद कर दिया गया था

Manoj Kumar @kumarman145
Published : October 05, 2017 14:54 IST
बाप या दादा से मिली पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर लग सकता है 10% टैक्स, सरकार कर रही है विचार
बाप या दादा से मिली पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर लग सकता है 10% टैक्स, सरकार कर रही है विचार

नई दिल्ली। बाप या दादा से मिली पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर सरकार फिर से टैक्स लगा सकती है। अंग्रेजी समाचार वेबसाइट ईटी की खबर के मुताबिक सरकार ऐसे लोगों पर टैक्स लगाने पर विचार कर रही है जिनकी संपत्ति ज्यादा है। सरकार ने पुश्तैनी प्रॉप्रटी पर प्रस्तावित टैक्स को लेकर लेकर सुझाव मांगे हैं। टैक्स की दर 5 फीसदी से लेकर 10 फीसदी के बीच हो सकती है।

खबर के मुताबिक टैक्सेशन वकीलों से इसको लेकर सुझाव भी मांगे गए हैं और आगामी बजट में पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर टैक्स के प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। हालांकि ये टैक्स सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा जिनकी संपत्ति बहुत ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक 31 जुलाई तक देश में 617 परिवार या व्यक्ति ऐसे दर्ज किए गए हैं जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, इसी तरह के व्यक्तियों पर यह टैक्स लागू होगा।

पहले भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर सरकार टैक्स वसूलती थी, 1953 से 1986 बीच में इस तरह की प्रॉपर्टी पर टैक्स वसूला गया था, लेकिन 1986 में इसे बंद कर दिया गया था। हालांकि पारिवारिक ट्रस्टों को इस टैक्स से बाहर रखा गया है, अगर टैक्स को दोबारा शुरू किया जाता है तो इससे बचने के लिए लोग पारिवारिक ट्रस्टों का पंजीकरण करना फिर से शुरू कर सकते हैं।

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