नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए सरकार ने सभी तरह के वेंटिलेटरों, सर्जिकल या एक बार प्रयोग में आने वाले मास्क और मास्क के निर्माण में प्रयोग होने वाले कच्चे माल के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय यानि डीजीएफटी ने एक अधिसूचना में कहा कि सभी तरह के वेंटिलेटर, सर्जिकल या एक बार प्रयोग होने वाले मास्क, मास्क के विनिर्मार्ण में कच्चे माल के तौर पर प्रयोग होने वाले कपड़े का निर्यात तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जा रहा है। हालांकि हाथों के दस्ताने, नेत्र उपकरण, सर्जिकल ब्लेड, धुंए या जहरीली हवा से बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैस मास्क और बायोप्सी पंच का निर्यात मुक्त रूप से किया जा सकता है।
सरकार ने ये फैसला इस लिए किया है जिससे जरूरत पड़ने पर देश में मास्क और अन्य उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।