नयी दिल्ली। सरकार ने कृष्णापुरम प्याज का कुछ शर्तों के साथ निर्यात करने की अनुमति दे दी है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णामुरम इलाकें की खास किस्म की प्याज है। सरकार ने केवल मार्च अंत तक की अवधि में इस किस्म की 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा कि प्याज के निर्यात की अनुमति सिर्फ चेन्नई बंदरगाह के जरिये होगी।
डीजीएफटी ने एक अधिसूचना में कहा, '10,000 टन तक कृष्णापुरम प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई है। यह निर्यात 31 मार्च, 2020 तक किया जाना है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।' अपने छोटे आकार और तीखेपन की वजह से कृष्णापुरम प्याज का स्थानीय स्तार पर रसोई में अधिक इस्तेमाल नहीं किया जाता लेकिन थाइलैंड, हांगकांग, मलेशिया, श्रीलंका और सिंगापुर में इसकी अच्छी मांग है।
अधिसूचना में कहा गया है कि निर्यातकों को आंध्र प्रदेश सरकार के बागवानी विभाग से प्रमाणन लेना होगा। इसमें निर्यात किए जाने वाले प्याज की मात्रा का उल्लेख होगा। निर्यातक को यह प्रमाणपत्र चेन्नई में डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालय में पंजीकृत कराना होगा। चेन्नई का डीजीएफटी कार्यालय प्याज के निर्यात की मात्रा की निगरानी करेगा और मात्रा के हिसाब से पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।