नई दिल्ली। लोग कोविड-19 का इलाज भली-भांति करा सकें इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा 5 लाख रुपये तक का असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा। कोरोनावायरस महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर यह फैसला लिया गया और इसकी घोषणा भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की गई। एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि पीएसबी वेतनभोगी, गैर-वेतनभोगी और पेंशनभोगियों को कोविड के इलाज के लिए 25,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान करेगा।
इसमें आगे कहा गया कि राज्य के स्वामित्व वाले बैंक संशोधित ईसीजीएलएस मानदंडों के तहत ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय ऋण प्रदान करेंगे। वित्त मंत्रालय द्वारा भी इसी दिन घोषणा की गई थी कि ईसीएलजीएस 4.0 के तहत, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए 100 प्रतिशत गारंटी दी जाएगी। इन ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा 7.5 प्रतिशत तय की गई है। यानी बैंक इस सीमा से कम दर पर कर्ज दे सकते हैं। इनके द्वारा हेल्थकेयर सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपये तक के बिजनेस लोन की पेशकश की जाएगी, ताकि हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स के विनिर्माण केंद्र को स्थापित किया जा सके।
बैंकों में आपात योजना के तहत और 45,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की गुंजाइश
सरकार द्वारा तीन लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का दायरा बढ़ाए जाने के बीच बैंकों ने रविवार को कहा कि इस योजना के तहत अब तक 2.54 लाख करोड़ रुपए के कर्ज मंजूर किए जा चुके हैं तथा उनके पास और 45,000 करोड़ रुपये वितरित करने की गुंजाइश है। वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावित हुई व्यावसायिक क्षेत्रों की इकाइयों की मदद के लिए घोषित इस योजना का दायरा रविवार को बढ़ा दिया। अब इसके तहत अस्पतालों/नर्सिंग होम को भी उनके परिसर में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए रियायती ऋण की सुविधा प्रदान की जा सकती है।
योजना की वैधता को तीन और महीने के लिए 30 सितंबर तक या तीन लाख करोड़ रुपए की राशि के लिए गारंटी जारी किए जाने तक बढ़ा दिया गया है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के सीईओ सुनील मेहता ने मंत्रालय की घोषणा के संवाददाताओं से कहा कि ईसीएलजीएस के लिए उपलब्ध पूरे कोष में से 2.54 लाख करोड़ रुपये के ऋणों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है और करीब 45,000 करोड़ रुपये के और ऋण की गुंजाइश बाकी है। 2.54 लाख करोड़ रुपये में से 2.40 लाख करोड़ रुपये पहले ही वितरित कर दिए गए हैं।
मंत्रालय ने कहा कि ईसीएलजीएस 4.0 के तहत ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल कॉलेज को दो करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए 100 प्रतिशत गांरटी कवर दिया जाएगा। इन ऋणों पर ब्याज की दर अधिकतम 7.5 प्रतिशत होगी।
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