नई दिल्ली: अगर आप व्यापारी हैं और सालाना टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो तुरंत गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के तहत रजिस्टर्ड हो जाएं। GST रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर आपको कारोबार में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और पेनल्टी भी लग सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय देश के सभी व्यापारियों से आग्रह किया है कि 30 जुलाई से पहले पंजिकृत हो जाएं, अंतिम तिथी का इंतजार न करें। वित्त मंत्रालय ने जल्दी से पंजीकृत होने का रास्ता भी बताया है।
कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन?
वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर आपके पास मान्य पैन, ई-मेल आईडी और फोन नंबर है तो पंजीकरण में ज्यादा देरी नहीं होगी। GST की वेबसाइट www.gst.gov.in पर जाएं, अपने पैन, मेल-आईडी और फोन नंबर के वेरिफाई करें और इसके बाद अपने करोबार से जुड़ी जानकारी भरें। वित्तमंत्रालय के मुताबिक आपकी पूरी डिलेट भरने के बाद अगर कोई सवाल नहीं उठता है तो किसी तरह के कागजात को जमा कराने की भी जरूरत नहीं है। सभी जरूरी कागजात को स्कैन करके आसानी से वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया के बाद अगर आपके कारोबार और दी गई जानकारी को लेकर संबधित विभाग से किसी तरह की क्वेरी नहीं उठती है 3 दिन के अंदर आपको आपके रजिस्ट्रेशन की जानकारी मिल जाएगी।
पंजीकृत नहीं हुए तो होगी यह परेशानी
वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगर व्यापारी या कारोबारी GST के तहत पंजीकृत नहीं होते हैं तो वह इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इतना ही नहीं बल्कि कोई पंजीकृत व्यापारी भी अगर गैर पंजीकृत व्यापारी से सामान खरीदता है तो वह भी खरीदे गए सामान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा पाएगा। अगर किसी व्यापारी का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये से ऊपर है लेकिन वह पंजीकृत नहीं होता है तो उसपर पेनल्टी भी लगेगी।
वित्त मंत्रालय ने सभी व्यापारियों से समय रहते बिना अंतिम तारीख का इंतजार करते हुए GST में पंजीकृत होने का आग्रह किया है।