मुंबई। एक विशेष अदालत ने शनिवार को एफटीआईएल के संस्थापक जिग्नेश शाह को जमानत दे दी। शाह को 5,600 करोड़ रुपए के नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने शाह को दो लाख रुपए पर जमानत दी। प्रवर्तन निदेशालय ने शाह को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून की धारा 19 के तहत 12 जुलाई को गिरफ्तार किया था।
निदेशालय ने एनएसईएल एवं 67 अन्य के खिलाफ पिछले साल मार्च में 20,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। इसमें एनएसईएल के कोष का गबन करके उसे गैर कानूनी तरीके से निजी संपत्तियों की खरीद में लगाया गया था। आरोप पत्र में 3,721.22 करोड़ रुपए की धनराशि के दुरूपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी।
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत 2013 में एक आपराधिक मामला दायर किया था। इसी के साथ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी इस संबंध में मामला दर्ज किया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह तेजी से इस मामले का निपटाए और कुर्क की गई 6,116 करोड़ रुपए की संपत्ति की नीलामी कर निवेशकों को जितना जल्दी हो सके उनका पैसा वापस करे।