नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने गेहूं के आटे के बड़े ब्रांड मसलन ITC, HUL, करगिल और पतंजलि से इसमें लौह फॉलिक एसिड और विटामिन बी-12 मिलाने को कहा है।
FSSAI ने क्यों दिया ये आदेश
- कुपोषण से निपटने के लिए खाद्य नियामक FSSAIखाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को मिलाने पर बड़े पैमाने पर जोर दे रही है।
पिछले साल भी दिए थे कई अहम आदेश
- पिछले साल नियामक ने नमक में आयोडीन और लौह, वनस्पति तेल और दूध में विटामिन ए और डी, गेहूं के आटे और चावल में आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक, विटामिन बी-12, विटामिन ए और अन्य पोषक तत्व मिलाने के लिए कहा था।
ऑनलाइन फूड कारोबार करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को लेना होगा लाइसेंस
- FSSAI द्वारा जारी नए दिशा-निर्देश के अनुसार ऑनलाइन फूड कारोबार करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी पूरी आपूर्ति श्रृंखला के लिए लाइसेंस हासिल करना होगा। इसके अलावा उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उत्पादों की डिलीवरी प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा की जाए ताकि सुरक्षा को बनाए रखा जा सके।
- ऑनलाइन खाद्य कारोबार को नियमित करने के मकसद से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने ई-कॉमर्स खाद्य कारोबार परिचालकों (एफबीओ) को ऑनलाइन माध्यम के जरिये कारोबार करने वाले के रूप में परिभाषित किया है।
- ई-कॉमर्स खाद्य कारोबार परिचालकों के परिचालन के लिए एफएसएसएआई ने दिशानिर्देश में कहा है कि ई-कॉमर्स एफबीओ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार के लिए लाइसेंस एवं पंजीकरण) नियमन, 2011 के अनुसूची-1 के तहत कवर किया जाएगा।
- इन ई-कॉमर्स एफबीओ को पूरी आपूर्ति श्रृंखला के लिए केंद्रीय लाइसेंस प्राधिकरण से लाइसेंस लेना होगा।