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पैकेटबंद पानी बेचने वाली कंपनियों के लिए नया नियम लागू, एक अप्रैल से करना होगा ये काम

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पैकेटबंद पानी और मिनरल वॉटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: March 27, 2021 9:07 IST
पैकेटबंद पानी बेचने...- India TV Paisa
Photo:FILE

पैकेटबंद पानी बेचने वाली कंपनियों के लिए नया नियम लागू, एक अप्रैल से करना होगा ये काम

नयी दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पैकेटबंद पानी और मिनरल वॉटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे पत्र में एफएसएसएआई ने यह निर्देश दिया है। यह निर्देश एक अप्रैल, 2021 से लागू होगा। 

एफएसएसएआई ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2008 के तहत सभी खाद्य कारोबार परिचालकों (एफबीओ) के लिए किसी खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस/पंजीकरण हासिल करना अनिवार्य होगा। नियामक ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रतिबंध एवं बिक्री पर अंकुश) नियमन, 2011 के तहत कोई भी व्यक्ति बीआईएस प्रमाणन चिन्ह के बाद ही पैकेटबंद पेयजल या मिनरल वॉटर की बिक्री कर सकता है।

बता दें कि गर्मियां शुरू होते ही पैकेट बंद पानी की मांग तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे में कई कारोबारी सिर्फ लाभ कमाने के लिए इससे जुड़ जाते हैं। इनके पास न तो रजिस्ट्रेशन होता है और न ही शुद्धता के प्रमाण की कोई गारंटी। इसके चलते बड़ी जनसंख्या पर स्वास्थ्य को लेकर खतरा पैदा हो जाता है। यही ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब बीआईएस प्रमाणन की अनिवार्यता लागू कर दी है। 

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