नई दिल्ली। घरेलू कालेधन की घोषणा के लिए चार महीने की सुविधा अवधि एक जून से शुरू होगी और इसके तहत 45 फीसदी कर व जुर्माने का भुगतान कर पाक साफ होने वालों के खिलाफ आयकर विभाग कोई जांच पड़ताल नहीं करेगा। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी।
इसके अनुसार आय घोषणा योजना 2016 इस साल 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत करों, अधिभार व जुर्माने का भुगतान 30 नवंबर तक करना होगा। इसमें कहा गया है, इस तरह की घोषणाओं के संबंध कोई पड़ताल या जांच आयकर कानून या संपत्ति कर कानून के तहत नहीं की जाएगी।
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इसके अनुसार, आयकर कानून व संपत्ति कर कानून के तहत अभियोजन से छूट के साथ-साथ बेनामी सौदे (प्रतिबंध) कानून 1988 से भी छूट दी जाएगी जो कि सशर्त होगी। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आम बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य घरेलू अर्थव्यवस्था से कालेधन को निकालना है। इससे पहले सरकार ने विदेशों की अघोषित संपत्ति रखने वाले भारतीयों के लिए भी इसी तरह की योजना पेश की थी।
मंत्रालय का कहना है कि उक्त योजना वित्त वर्ष 2015-16 व इससे पहले की अवधि में आस्तियों या अन्य में निवेश के रूप में अघोषित आय पर लागू होगी। इस योजना के तहत लागू होने वाला कुल कर 45 फीसदी होगा। इसमें घोषित आय पर संबंधित व्यक्ति को 30 फीसदी की दर से आयकर देना होगा। इसके अलावा देय कर पर 25 फीसदी की दर से कृषि कल्याण उपकर और इतनी दर पर देयकर पर 25 फीसदी जुर्माना देना होगा। कुल मिलाकर यह घोषित राशि का 45 फीसदी होगी।
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