नई दिल्ली। शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत सरकार ने बड़ा झटका दिया है। विदेश मंत्रालय ने माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट एक्ट, 1967 की धाराओं 10(3)(c) और 10(3)(h) के तहत ये कार्रवाई की है। मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन हर बार उन्होंने पेशी के लिए और समय मांगा। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उनका पासपोर्ट रद्द करने की मांग की थी। माल्या पर कई भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के गबन का आरोप है। वह फिलहाल ब्रिटेन में रह रहे हैं और दो मार्च को देश से बाहर गए थे।
इससे पहले माल्या को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनका पासपोर्ट 15 अप्रैल को चार सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था। विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी थी कि यदि माल्या एक सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा।
After having considered replies by @TheVijayMallya, MEA revokes his passport under S.10(3)(c) & (h) of Passports Act pic.twitter.com/Stb9rX63OV
— Vikas Swarup (@MEAIndia) April 24, 2016
प्रत्यर्पण के लिए ली जा रही कानून के एक्सपर्ट की राय
विदेश मंत्रालय का कहना है कि माल्या के प्रत्यर्पण के लिए कानून के विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक माल्या चीफ पासपोर्ट ऑफिसर, फिर हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं लेकिन उनके पक्ष में फैसला आने तक वह इस पासपोर्ट पर कहीं भी यात्रा नहीं कर सकेंगे। लंदन में भी उनका ठहरना कानून अवैध हो गया है।
तस्वीरों से समझिए अर्श से फर्श तक की कहानी
Vijay Mallya
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इंटरपोल से संपर्क करेगा ईडी
सरकार के करीबी सूत्रों के मुताबिक विजय माल्या के खिलाफ औपचारिक गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय अगले हफ्ते इंटरपोल से संपर्क करेगा। सूत्रों का कहना है कि विजय माल्या के खिलाफ हो रही इस कार्रवाई का उनकी शख्सियत से कोई लेना-देना नहीं है। सूत्रों ने कहा कि भारत सरकार देश में बिजनेस को आकर्षित करना चाहती है लेकिन किसी उद्योगपति की तरफ से भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। हर किसी को कानून का पालन करना होगा और किसी को भी इसका उल्लंघन करने और भागने की इजाजत नहीं मिलेगी।