नई दिल्ली। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अब भारत के सभी राज्यों में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि केरल और तमिलनाडु जैसे दो बाकी बचे राज्य भी इस योनना में हो गए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पूरे देश में लागू हो गया है।
देश की करीब तीन-चौथाई आबादी को बहुत सस्ती दर पर हर माह निश्चित मात्रा में अनाज की कानूनी गारंटी देने वाले इस कार्यक्रम पर सरकार सालाना 1.4 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। अब देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कम से कम 80 करोड़ लोग इस कानून के दायरे में आ गए हैं।
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खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा
जब हम सत्ता में आए तब खाद्य कानून केवल 11 राज्यों में लागू था। मुझे इस बात की खुशी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि केवल दो राज्य- केरल और तमिलनाडु छूट गए थे और उन्होंने भी नवंबर से इसे लागू कर दिया है।
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2003 में पारित हुआ था यह कानून
- इस कानून को वर्ष 2013 में पारित किया गया था।
- इस कानून के तहत सरकार प्रति व्यक्ति हर महीने एक से तीन रुपए प्रति किलो की दर से पांच किलो खाद्यान्न देती है।
- सब्सिडी खर्च के बारे में पासवान ने कहा, ‘यह करीब 11,726 करोड़ रुपये प्रति माह या करीब 1,40,700 करोड़ रुपये सालाना बैठेगा।’
- उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत 80 करोड़ लोगों को इसके दायरे में लिया गया है।