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वित्‍त मंत्री ने की आत्‍मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा, नौकरी देने वाली कंपनियों को सरकार देगी सब्सिडी

सीतारमण ने कहा कि कर्मचारी का योगदान (वेतन का 12 प्रतिशत) और नियोक्ता का योगदान (वेतन का 12 प्रतिशत) दोनों को मिलाकर वेतन का कुल 24 प्रतिशत हिस्से का भुगतान दो साल तक सरकार द्वारा प्रतिष्ठानों को किया जाएगा।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: November 12, 2020 14:40 IST
सीतारमण ने कहा कि कर्मचारी का योगदान (वेतन का 12 प्रतिशत) और नियोक्‍ता का योगदान (वेतन का 12 प्रतिशत- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

सीतारमण ने कहा कि कर्मचारी का योगदान (वेतन का 12 प्रतिशत) और नियोक्‍ता का योगदान (वेतन का 12 प्रतिशत) दोनों को मिलाकर वेतन का कुल 24 प्रतिशत हिस्‍से का भुगतान दो साल तक सरकार द्वारा प्रतिष्‍ठानों को किया जाएगा। 

नई दिल्‍ली। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को नई रोजगार सृजन योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार नया रोजगार देने वाले प्रतिष्‍ठानों को सब्सिडी देगी। सीतारमण ने कहा कि  इसके तहत नई भर्ती के लिए दो साल तक सरकार की ओर से भविषय निधि कोष में कर्मचारी और नियोक्‍ता दोनों की ओर से योगदान दिया जाएगा।

सीतारमण ने कहा कि कर्मचारी का योगदान (वेतन का 12 प्रतिशत) और नियोक्‍ता का योगदान (वेतन का 12 प्रतिशत) दोनों को मिलाकर वेतन का कुल 24 प्रतिशत हिस्‍से का भुगतान दो साल तक सरकार द्वारा प्रतिष्‍ठानों को किया जाएगा। आत्‍मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत, ईपीएफओ के साथ रजिस्‍टर्ड प्रतिष्‍ठानों में नई भर्ती होने वाले प्रत्‍येक कर्मचारी को यह सब्सिडी दी जाएगी।

इस योजना के तहत उन सभी ईपीएफओ-रजिस्‍टर्ड प्रतिष्‍ठानों को शामिल किया जाएगा, जो 15,000 रुपए से कम मासिक वेतन पर नए कर्मचारियों की भर्ती करते हैं। इस योजना के तहत 1 मार्च के बाद कोरोना महामारी के तहत नौकरी गंवा चुके और 1 अक्‍टूबर या उसके बाद नई नौक्‍री हासिल करने वाले 15,000 से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी कवर किया जाएगा।

इस योजना के तहत ईपीएफओ के साथ रजिस्‍टर्ड प्रतिष्‍ठानों को कवर किया जाएगा और यदि सितंबर 2020 के संदर्भ के आधार पर अक्‍टूबर में वह नए कर्मचारियों की भर्ती करते हैं तो उन्‍हें इस योजना का लाभ हासिल करने के  लिए पात्र माना जाएगा।

50 कर्मचारियों वाले प्रतिष्‍ठानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम दो नए कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी। वहीं 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्‍ठानों के लिए 5 नए कर्मचारियों की भर्ती करने की शर्त रखी गई है। यह योजना 30 जून, 2021 तक खुली रहेगी।

 

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