Saturday, November 02, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. विमान यात्रियों को चोट लगने, सामान खोने पर मिलेगा अधिक मुआवजा

विमान यात्रियों को चोट लगने, सामान खोने पर मिलेगा अधिक मुआवजा

यात्रा के दौरान दुर्घटना में मृत्‍यु, चोट लगने, सामान खोने और उड़ान में अनुचित देरी होने की स्थिति में विमान यात्रियों को अब पहले से अधिक मुआवजा मिलेगा।

Shubham Shankdhar
Updated on: March 25, 2016 18:58 IST
Higher Compensation: उड़ान भरने में देरी एयरलाइंस कंपनियों को पड़ेगी भारी, यात्रियों को अब मिलेगा अधिक मुआवजा- India TV Paisa
Higher Compensation: उड़ान भरने में देरी एयरलाइंस कंपनियों को पड़ेगी भारी, यात्रियों को अब मिलेगा अधिक मुआवजा

नई दिल्‍ली। हवाई यात्रा के दौरान हुई किसी दुर्घटना में मृत्‍यु, चोट लगने, सामान खोने और उड़ान में अनुचित देरी होने की स्थिति में विमान यात्रियों को अब पहले से अधिक मुआवजा मिलेगा। मुआवजे की यह राशि अधिकतम एक करोड़ रुपए तक हो सकती है। एक संशोधित कानून के प्रभावी होने के साथ ही विमान यात्रियों को अधिक मुआवजे का अधिकार मिल गया है।

भारतीय विमानन कंपनियों को वैश्विक विमानन कंपनियों द्वारा भुगतान की जाने वाली दर के समान मुआवजे का भुगतान करना पड़ेगा। मुआवजे की राशि विशेष आहरण अधिकारों (एसडीआर) और वर्तमान विनिमय दरों पर आधारित होगी और मुआवजे की रकम एक करोड़ रुपए तक हो सकती है। एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक, हवाई यात्रियों को बढ़ा हुआ मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए संशोधित विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2015 (कैरिज बाय एयर एक्ट) को 21 मार्च को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इस संशोधन विधेयक को संसद द्वारा 11 मार्च को पारित किया गया था।

केवल 50,000 रुपए खर्च करके कर सकते हैं आप इन 10 देशों की यात्रा

10 COUNTRIES

jordan IndiaTV Paisa

kenya IndiaTV Paisa

bhutan_punakha_monastery_lr IndiaTV Paisa

cambodia IndiaTV Paisa

Egypt IndiaTV Paisa

lebanon_beirut_el_amine_lrg IndiaTV Paisa

qatar IndiaTV Paisa

thailand1 IndiaTV Paisa

turkey IndiaTV Paisa

bali-indonesia-resort-hd-wa IndiaTV Paisa

संशोधित कानून के लागू होने के साथ सरकार मोंटरियल घोषणा पत्र की तर्ज पर विमानन कंपनियों की देनदारी सीमाएं संशोधित कर सकती है। भारत ने मई, 2009 में इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। संशोधित कानून के तहत सरकार के पास विमानन कंपनियों की देनदारी निर्धारित करने और नुकसान के लिए मुआवजा की सीमा तय करने के उद्देश्य से अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। विमान दुर्घटना में मृत्यु के लिए मुआवजे की राशि की गणना एसडीआर के आधार पर की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मृत्यु या जख्मी होने के मामले में नुकसान के लिए देनदारी की सीमा 1,00,000 एसडीआर से बढ़कर 1,13,100 एसडीआर हो जाएगी।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement