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सरकार ने आपातकालीन कर्ज सुविधा का दायरा बढ़ाया, ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिये मिलेगा सस्ता कर्ज

ऑन साइट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए 100 प्रतिशत गारंटी दी जाएगी।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: May 30, 2021 17:51 IST
ऑक्सीजन संयंत्र लगाने...- India TV Paisa
Photo:PTI

ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिये सस्ता कर्ज

 

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने रविवार को तीन लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का दायरा बढ़ाने की घोषणा की। इसके तहत अस्पतालों को अब ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने को लेकर रियायती दर पर कर्ज मिलेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसके अलावा योजना की वैधता तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर या तीन लाख करोड़ रुपये का गारंटीशुदा कर्ज जारी होने तक कर दी गयी है। योजना के तहत कर्ज वितरण की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर की गयी है। 

इसमें कहा गया है, ‘‘कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार के समक्ष उत्पन्न बाधाओं को देखते हुए सरकार ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के दायरे को और बढ़ा दिया है।’’ बयान के अनुसार ईसीएलजीएस 4.0 के तहत, अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल कॉलेजों को परिसर में (ऑन साइट) ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए 100 प्रतिशत गारंटी दी जाएगी। इन ऋणों के लिये ब्याज दर की सीमा 7.5 प्रतिशत तय की गयी है। यानी बैंक इस सीमा से कम दर पर कर्ज दे सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार, ‘‘पांच मई, 2021 के आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार जो ऋण लेने वाले पुनर्गठन के लिए पात्र हैं और जिन्होंने चार साल के समग्र कार्यकाल के ईसीएलजीएस 1.0 के तहत ऋण लिया था (जिसमें पहले 12 महीनों के दौरान केवल ब्याज चुकाने के साथ बाद के 36 महीनों में मूलधन और ब्याज चुकाने का प्रावधान शामिल था) वे अब अपने ईसीएलजीएस ऋण के लिए पांच वर्ष की अवधि का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। अर्थात पहले 24 महीनों के लिए केवल ब्याज चुकाने के साथ बाद के 36 महीनों में मूलधन और ब्याज की अदायगी करने की जरूरत होगी।’’ 

 

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