नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय आईफोन बनाने वाली प्रमुख अमेरिकी कंपनी एप्पल को 30 फीसदी घरेलू खरीद नियमों में ढील दिए जाने के खिलाफ है। देश में सिंगल ब्रांड रिटेल स्टोर खोलने के लिए 30 फीसदी घरेलू खरीद नियम अनिवार्य शर्त है। एपल ने इस नियम में ढील देने की मांग की थी ताकि वह देश में अपना एकल ब्रांड खुदरा स्टोर खोल सके।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 30 फीसदी खरीद नियम एप्पल के प्रस्ताव पर लागू होगा। अधिकारी ने कहा कि एप्पल के प्रस्ताव से तो मेक इन इंडिया और रोजगार सृजन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। एप्पल का कहना है कि वह आधुनिक प्रौद्योगिकी वाले अत्याधुनिक उत्पाद बनाती है जिनके लिए स्थानीय स्तर पर माल की खरीद संभव नहीं है इसलिए उसे स्थानीय खरीद नियम में ढील दी जाए।
सिंगल ब्रांड रिटेल कंपनियों को इस तरह के कारोबार के लिए इ-कॉमर्स माध्यम की अनुमति भी होती है। इस समय इस क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति है लेकिन 49 प्रतिशत से अधिक एफडीआई के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी लेनी पड़ती है। एप्पल भारत में अपने उत्पाद रेडिंगटन व इनग्राम माइक्रो जैसे वितरकों के जरिए बेचती है।