नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े सभी 4 विधेयकों को लोकसभा में पेश कर दिया है। जेटली ने लोकसभा से मंजूरी के लिए सेंट्रल जीएसटी (C-GST), इंटीग्रेटेड जीएसटी (I-GST), यूनियन टेरिटरी जीएसटी (UT-GST) और मुआवजा कानून विधेयकों को एक साथ पेश किया है।
सूत्रों के मुताबिक इन विधेयकों पर चर्चा के बाद मंगलवार को इन्हें पारित किया जा सकता है। निचले सदन से मंजूरी के बाद इन्हें राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार के सूत्रों का कहना है कि यदि उच्च सदन में इनमें किसी भी तरह के संशोधन किए जाते हैं तो इन्हें दोबारा लोकसभा में पेश करने के लिए भी सरकार के पास पर्याप्त समय होगा।
तस्वीरों के जरिए समझिए क्या है GST
GST
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लोकसभा का मौजूदा बजट सत्र 12 अप्रैल तक चलेगा। सरकार की योजना है कि इस सत्र में ही GST से जुड़े सभी विधेयकों को पारित करा लिया जाए ताकि 1 जुलाई से इस राष्ट्रीय कर व्यवस्था को लागू किया जा सके। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले 1 अप्रैल से ही GST लागू कराने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन अब इसे तीन महीने की देरी से लागू किए जाने की उम्मीद है।
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सूत्रों ने कहा कि सरकार चाहती है कि GST से संबंधित विधेयक लोकसभा में 29 मार्च या अधिक से अधिक 30 मार्च तक पारित हो जाएं। इसके बाद इन विधेयकों को राज्यसभा में रखा जाएगा। इससे सरकार को राज्यसभा में किसी तरह के संशोधन को लोकसभा में लाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। लोकसभा इन संशोधनों को या तो खारिज कर सकती है या स्वीकार कर सकती है। संसद का मौजूदा सत्र 12 अप्रैल को समाप्त हो रहा है।