Friday, November 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. GST रिटर्न दाखिल करने से पहले एनरोलमेंट एप्लिकेशन भरना जरूरी, बचें हैं सिर्फ 3 दिन

GST रिटर्न दाखिल करने से पहले एनरोलमेंट एप्लिकेशन भरना जरूरी, बचें हैं सिर्फ 3 दिन

GST के तहत पंजिकृत टैक्स दाताओं के लिए एनरोलमेंट एप्लिकेशन भरना जरूरी है, अगर नहीं भरा होगा तो कारोबारी GST के तहत रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं।

Manoj Kumar @kumarman145
Published on: August 17, 2017 11:12 IST
GST रिटर्न दाखिल करने से पहले एनरोलमेंट एप्लिकेशन भरना जरूरी, बचें हैं सिर्फ 3 दिन- India TV Paisa
GST रिटर्न दाखिल करने से पहले एनरोलमेंट एप्लिकेशन भरना जरूरी, बचें हैं सिर्फ 3 दिन

नई दिल्ली। जुलाई महीने के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स का रिटर्न (GSTR) दाखि करने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 20 अगस्त को रिटर्न दाखिल करने का अंतिम दिन है। रिटर्न दाखिल करने से पहले GST के तहत पंजिकृत टैक्स दाताओं के लिए एनरोलमेंट एप्लिकेशन भरना जरूरी है, अगर एनरोलमेंट एप्लिकेशन नहीं भरा होगा तो कारोबारी GST के तहत रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने सभी कारोबारियों से आग्रह किया है कि GST के तहत मिलने वाले फायदों को हासिल करने के लिए सबसे पहले एनरोलमेंट एप्लिकेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लें।

एनरोलमेंट एप्लिकेशन भरने की प्रक्रिया

सबसे पहले आपको GST के वेबपोर्टल (www.gst.gov.in) पर विजिट करना होगा और उसके बाद अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए वहां लॉगिन करना होगा। ऐसा करने के बाद आपको वहां पर अपने कारोबार से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी, साथ में बैंक एकाउंट की डिटेल देना भी जरूरी है।

पूरी जानकारी देने के बाद वेरिफिकेशन टैब पर क्लिक करके पूरी जानकारी को वैरिफाई करना है और इसके बाद डिजिटल सिक्नेचर या इलेक्ट्रोनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए दी गई जानकारी को सबमिट करना होगा। एनरोलमेंट एप्लिकेशन को सफलतापूर्वक भरने के बाद आपको ई-मेल के जरिए एप्लिकेशन वेरिफिकेशन नंबर (ARN) प्राप्त होगा।

एनरोलमेंट एप्लिकेशन नहीं भरा तो ये होगा नुकसान

बिना एनरोलमेंट एप्लिकेशन के कानूनी तौर पर आप टैक्सदाता के तौर पर पंजिकृत नहीं होंगे। बिना एनरोलमेंट एप्लिकेशन के आप GSTR-3B फॉर्म नहीं भर सकेंगे। बिना इसके आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसके बिना टैक्स पेमेंट भी नहीं की जा सकेगी। आप एनरोलमेंट एप्लिकेशन के बिना प्री GST ट्रांजिश्नल क्रेडिट के लिए कानूनी तौर पर पात्र नहीं होंगे। सरकार ने सभी कारोबारियों से आग्रह किया है कि जुलाई के लिए GSTR-3B दाखिल करने से पहले एनरोलमेंट एप्लिकेशन को पूरा जरूर कर लें।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement