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आयकर विभाग ने कहा, 31 जुलाई से पहले आईटीआर रिटर्न भरे करदाता

आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न भरने के लिए करदाताओं को बिना किसी बाधा के सुगमता से सालाना रिटर्न भरने को लेकर ई-फाइलिंग विकल्प चुनने का सुझाव दिया है।

Dharmender Chaudhary
Published : July 17, 2016 17:38 IST
ITRs Deadline: आयकर विभाग ने लोगों को किया आगाह,  कहा- 31 जुलाई से पहले आईटीआर रिटर्न भरे टैक्सपेयर्स
ITRs Deadline: आयकर विभाग ने लोगों को किया आगाह, कहा- 31 जुलाई से पहले आईटीआर रिटर्न भरे टैक्सपेयर्स

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न भरने के लिए 15 दिन भी कम समय बचे होने के बीच करदाताओं को बिना किसी बाधा के आसानी से सालाना रिटर्न भरने को लेकर ई-फाइलिंग विकल्प चुनने का सुझाव दिया है। करदाताओं को भेजे परामर्श में विभाग ने कहा है, पिछले वर्ष इस समय तक आपने संभवत: अपना आयकर रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से भर दिया था। हम आपको याद दिलाते हैं कि आप 2016-17 के लिए अपना आयकर रिटर्न भर दें। ई-फाइलिंग सरल और आसान है।

ई-फाइलिंग विकल्प चुनने का सुझाव

विभाग ने करदाताओं भेजे परामर्श में कहा है, आपसे इंकमटैक्सइंडिया ईफाइयलिंग डॉट गाव डॉट इन पर लागइन करने और नई विशेषताओं के साथ मुफ्त रिर्टन तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का अनुरोध है जो आपको आयकर रिटर्न भरने और जमा करने में मदद करेगा। विभाग ने करदाताओं को बिना किसी बाधा के सुगमता से सालाना रिटर्न भरने को लेकर ई-फाइलिंग विकल्प चुनने का सुझाव दिया है। जिन करदाताओं के खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है, वे अपना आईटीआर 31 जुलाई तक भर सकते हैं। करदाता रिटर्न भरने के लिए टैक्स रिटर्न प्रिपेयर की भी मदद ले सकते हैं।

5,000 रुपए तक के रिफंड जल्द निपटाये आयकर विभाग: सीबीडीटी

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि करदाताओं को तुरंत राहत पहुंचाते हुS पिछले तीन साल के 5,000 रुपए तक के लंबित कर रिफंड को जल्द से जल्द जारी किया जाए। सीबीडीटी ने इस बारे में आज निर्देश जारी करते हुये कहा है कि पिछले तीन वित्त वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के ऐसे मामले जिन्हें जांच के लिए नहीं चुना गया है उनमें 5,000 रुपए तक के बकाए रिफंड को जल्द जारी किया जाना चाहिए और इसी वित्त वर्ष में इन्हें निपटाया जाना चाहिए।

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