नई दिल्ली। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आप समझते हैं बैंकिंग या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की गलत जानकारी देकर बच सकते हैं, तो आप मुसीबत में हैं। क्योंकि आपको 7 साल की कैद हो सकती है। नए साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया नियम लागू किया है। इसके तहत पैन कार्ड नहीं रखने वाला व्यक्ति अगर सौदों के मूल्य के बारे में गलत जानकारी देता है तो उसे 6 महीने से लेकर 7 साल की जेल हो सकती। साथ ही आयकर कानून के तहत भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। यह नियम 1 जनवरी से अमल में आ गया है।
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फॉर्म 60 में धोखाधड़ी पर हो सकती है जेल
कर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘ऐसे लोग हैं जिनके पास पैन नहीं हो और अभी भी बड़े सौदे कर रहे हैं जिसमें पैन जरूरी है। ऐसे मामलों में ऐसे लोगों को फार्म 60 भरना होगा और इसमें गलत जानकारी देने पर अधिकतम सात साल के सश्रम कारावास के साथ जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर कानून के तहत इसमें न्यूनतम सजा तीन महीने की जेल एवं जुर्माना है।’ इस कानून के तहत अगर कर चोरी 25 लाख रुपये से अधिक हुई है तो छह महीने से सात साल तक सश्रम कारावास एवं जुर्माना देना हागा। अगर कर चोरी का मामला कम राशि का है तो सश्रम कारावास तीन महीने से दो साल के बीच हो सकता है।
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इन कामों के लिए आज से जरूरी है पैन कार्ड या फॉर्म 60
एक जनवरी से लागू हो रहे नियमों के तहत होटल या विदेश यात्रा बिल 50,000 रुपये से अधिक है तो पैन का जिक्र करना अनिवार्य होगा। साथ ही 2.0 लाख रुपये से अधिक के आभूषण नकद अथवा कार्ड के जरिये खरीदने पर, 10 लाख रुपये से अधिक अचल संपत्ति की खरीद, 50,000 रुपये से अधिक की मियादी जमा या एक साल में कुल पांच लाख रुपये से अधिक की मियादी जमाओं पर पैन का जिक्र करना अनिवार्य है।