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स्‍टार्टअप्‍स को टैक्‍स छूट का लाभ 7 साल करने की सिफारिश

वाणिज्य व उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त मंत्रालय को स्टार्टअप्‍स के लिए टैक्‍स छूट की अवधि मौजूदा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल करनी चाहिए

Abhishek Shrivastava
Published : May 30, 2016 16:14 IST
स्‍टार्टअप्‍स को टैक्‍स छूट का लाभ 7 साल करने की सिफारिश, वाणिज्‍य मंत्रालय ने दिया सुझाव
स्‍टार्टअप्‍स को टैक्‍स छूट का लाभ 7 साल करने की सिफारिश, वाणिज्‍य मंत्रालय ने दिया सुझाव

नई दिल्‍ली। वाणिज्य व उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त मंत्रालय को स्टार्टअप्‍स के लिए प्रारंभ में टैक्‍स छूट की अवधि मौजूदा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल करनी चाहिए, ताकि इनमें उदीयमान उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा सके। निर्मला ने कहा कि स्टार्टअप्‍स से जानकारी मिली है और टैक्‍स छूट को तीन साल से बढ़ाकर सात साल करने के बारे में सुझाव वित्त मंत्रालय को भेजे गए हैं।

उन्होंने कहा, हम इस पर जोर देंगे तथा उनके साथ अब और अधिक संवाद होना चाहिए। मंत्री ने कहा कि वे नई पीढ़ी की इन कंपनियों के कार्यालयों में जाकर जमीनी तस्वीर की जानकारी लेंगी। अनेक स्टार्टअप्‍स ने टैक्‍स छूट की अवधि बढ़ाने पर जोर दिया है क्योंकि इससे कराधान के मामलों में निश्चितता आएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने स्टार्टअप के लिए कार्य योजना की घोषणा की है और वह उनसे लगातार संवाद कर रही हैं। मंत्री ने कहा कि 2016-17 के लिए 1100 करोड़ रुपए का आवंटन पहले ही किया जा चुका है और 35 नए इनक्यूबेटर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जून 2014 से जनवरी 2016 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 53 प्रतिशत बढ़कर 60.04 अरब डॉलर हो गया, जो कि पूर्व के 20 महीनों में 39.19 अरब डॉलर रहा था। मंत्री ने कहा कि देश में एफडीआई प्रवाह 2015-16 में 51 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर रहा।

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