नयी दिल्ली: वाणिज्य मंत्रालय की एक अधिसूचना के मुताबिक निर्यातक विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत अपने लंबित बकाया का दावा 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन के जरिए कर सकते हैं। सरकार ने नौ सितंबर को विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत निर्यातकों के लंबित कर रिफंड के लिए 56,027 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की थी।
निर्यातक भारत योजना (एमईआईएस) के तहत वस्तुओं के निर्यात के लिए लंबित रिफंड का दावा कर सकते हैं। यह दावा एक जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019 तक, एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक और एक अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक किए गए निर्यात के लिए किया जा सकता है। भारत योजना के तहत सेवाओं के निर्यात (एसईआईएस) के तहत 2018-20 के दौरान किए गए निर्यात के लिए आवेदन किया जा सकता है।