नयी दिल्ली: बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर आई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने बेरोजगारी लाभ का दावा करने के लिए शर्तों में छूट दी है और दावाकर्ताओं को अब इसके लिए हलफनामा दाखिल करने की जरूरत नहीं। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत हलफनामे के जरिए दावा करने की जरूरत नहीं होगी।
इन दावों को जरूरी दस्तावेजों की स्कैन प्रतियों के साथ ऑनलाइन दाखिल किया जा सकेगा। ईएसआईसी ने 20 अगस्त 2020 को हुई अपनी बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना योजना को एक जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया था।
अब मिलेगा 25 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी पैसा
इस योजना के तहत दी जाने वाली राहत दर को औसत दैनिक आय के 25 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का निर्णय भी लिया गया और साथ ही 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए पात्रता शर्तों में भी छूट दी गई। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हुए श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए यह फैसला किया।
क्या फायदा मिलेगा?
इस योजना के तहत अगर कोई वर्कर बेरोजगार हो जाता है तो वह अधिकतम 90 दिनों (तीन महीने ) के लिए इस भत्ते का फायदा उठा सकता है। वह तीन महीने के लिए औसत सैलरी का 50 फीसदी क्लेम कर सकता है।ऐसे करें आवेदन
आवेदन के लिए आपको ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। श्रम मंत्रालय ने कहा ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत क्लेम करने के लिए ऑनलाइन प्रॉसेस और आधार व बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे डॉक्युमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करने की छूट देने का फैसला किया है। अगर कोई लाभार्थी ऑनलाइन क्लेम के समय डॉक्युमेंट्स अपलोड नहीं कर पाता है तो उसे उनके प्रिंटआउट्स पर हस्ताक्षर करके जमा कराने होंगे।
इनको मिलेगा योजना का लाभ
ईएसआईसी के तहत योजना का फायदा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। इसके लिए ईएसआई कार्ड बनता है। कर्मचारी इस कार्ड या कंपनी से लाए गए दस्तावेज के आधार पर स्कीम का फायदा ले सकते हैं। योजना का लाभ सिर्फ 21,000 रुपये या इससे कम सैलरी वाले कर्मचारियों को ही मिलता है। दिव्यांग कर्मचारियों के लिए आय की सीमा 25,000 रुपये है। वहीं, कंपनी का ईएसआईसी के तहत रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। ईएसआईसी से जुड़े कर्मचारी कॉरपोरेशन की किसी भी ब्रांच में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि, अब आप ऑनलाइन क्लेम भी कर सकते हैं।