नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पिछले 15 कार्य दिवस में 10.02 लाख निकासी-दावों का निपटान किया और कुल 3,601 करोड़ रुपये वितरित किये। इसमें से 6.06 लाख दावों के आवेदन कोरोना वायरस संकट के तहत ईपीएफ से पैसा निकलने की मिली अनुमति के तहत दिये गये।
श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार कोरोना वायरस संकट के तहत आने वाले आवेदनों में से करीब 90 % दावों का निपटान तीन दिन के भीतर कर दिया गया। अंशधारकों इन पैसों को लौटाने की जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ ने संकट की घड़ी में जरूरतमंद कामगारों को राहत देने के लिये तीन महीने के मूल वेतन के बराबर की राशि भविष्य निधि से निकालने की अनुमति दी है।
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरूआत 26 मार्च को की। इसके तहत ईपीएफ योजना से कर्मचारियों को पैसा निकालने की अनुमति देने की घोषणा की गयी। इसमें कर्मचारियों के कोरोना संकट से पार पाने में मदद के लिये अपने भविष्य निधि खाते में तीन महीने का मूल वेतन या ईपीएफ खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, निकालने की अनुमति दी गयी है।