नई दिल्ली। पेंशनभोगियों के सामने आने वाली परेशिानियों को दूर करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने जीवन प्रमाण पत्र (आनलाइन प्रमाण पत्र देने सहित) जमा कराने के नियमों में ढील दी है। EPFO ने अपने बयान में कहा कि संगठन ने ऐसे प्रावधान तय किए है जिससे लोग जीवन प्रमाणपत्र सुगमता से जमा करा सकेंगे। हाजिर रूप में उन लोगों से जीवन प्रमाणपत्र स्वीकार किया जाएगा जो डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र न देने के लिए उचित वजह बता सकेंगे।
EPFO ने कहा है कि इसी तरह ऐसे पेंशनभोगी जिन्होंने पिछले साल के लिए डिजिटल तरीके से प्रमाणपत्र दे दिया है, उन्हें मौजूदा वर्ष के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। उनके पास उन बैंक शाखाओं में डिजिटल या कागज के रूप में प्रमाणपत्र देने का विकल्प होगा जहां उनकी पेंशन आती है।
नई शर्तों के तहत जिन्होंने जीवन प्रमाणन डिजिटल तरीके से एक बार भी नहीं दिया है वे इसे इस महीने दे सकते हैं। जीवन प्रमाणन जमा कराने की सुविधा सभी EPFO कार्यालयों, पेंशन वितरण करने वाले बैंकों ओर साझा सेवा केंद्रों पर उपलब्ध होगी।
यह भी पढ़ें : 5 लाख रुपये तक की पेंशन पर मिल सकती है आयकर से छूट, सरकार के पास आया सुझाव, होगा विचार
यह भी पढ़ें : GST के बाद मोदी सरकार की डायरेक्ट टैक्स को बदलने की तैयारी, नया कानून बनाने के लिए गठित किया टास्क फोर्स