नई दिल्ली। पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर है. EPFO ने आपके PF खाते से जुड़े नियमों को लेकर बड़ा फैसला किया है। नियमों के मुताबिक पहली जून 2021 से आपके PF खातों पर नया नियम लागू होगा. जिसके मुताबिक आपकी कंपनी या आपको नियुक्त करने वालों के यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका खाता आधार वेरिफाइड हो। इसके साथ ही आपका UAN भी आधार वेरिफाइड होना चाहिये
क्या है नया नियम
EPFO ने कंपनियों को निर्देश जारी किये हैं कि पहली जून के बाद से अगर कोई खाता आधार से लिंक नहीं है या फिर UAN आधार वेरिफाइड नहीं है तो उसका इलेक्ट्रोनिक चालान कम रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा। ऐसे में PF खाताधारकों को भी एम्प्लॉयर की तरफ से मिलने वाला हिस्सा रोका जा सकता है। EPFO ने सभी कंपनियों को इस नियम से जुड़ा जरूरी निर्देश जारी कर दिया है। जिसमें साफ लिखा है कि 1 जून 2021 से अगर किसी मेंबर का खाता आधार से लिंक नहीं होगा तो ECR फाइल करने की इजाजत नहीं होगी. साथ ही वह EPFO की सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
EPF खाते को आधार ऐसे करें लिंक
- EPFO की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जायें
- UAN और पासवर्ड का उपयोग कर अपने खाते में लॉग-इन करें
- "Manage” सेक्शन में, KYC विकल्प पर क्लिक करें
- एक पेज खुलता हैं जहाँ आप अपने EPFखाते के साथ जोड़ने के लिए कई दस्तावेज देख सकते हैं.
- आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर मौजूद अपने नाम को दर्ज़ कर, Service पर क्लिक करें
- आपके द्वारा दी गुई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी, आपका आधार यूआईडीएआई के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा
- आपके KYC दस्तावेज सही होने पर, आपका आधार आपके EPF खाते से लिंक हो जाएगा और आपको अपने आधार जानकारी के सामने “Verify” लिखा मिलेगा
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