नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अंशधारकों को आधार नंबर दिए बिना अपने पेंशन खाते से पूर्ण निकासी की अनुमति दे दी है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जो सदस्य फंड की निकासी के लिये क्लेम फॉर्म भरते हैं, उन्हें आधार देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले के आदेश में आधार को अनिवार्य किया गया था।
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जिन अंशधारकों की सेवा 10 साल से कम है, वे 10सी फॉर्म के जरिए पेंशन खाते में जमा पूरी राशि की निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि जो सदस्य फार्म डी के जरिए अपनी पेंशन को नियत करने का दावा करते हैं, उन्हें आधार संख्या देने की आवश्यकता होगी।
असुविधा के कारण EPFO ने बदला निर्णय
सदस्यों को राहत देने के कारण के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि फॉर्म 10सी के तहत आधार नंबर की आवश्यकता से निकासी मामलों के निपटान में कई मुद्दे खड़े होने लगे। अंतत: यह निर्णय किया गया है कि पेंशन निर्धारण के लिए (10 डी फार्म के तहत) कुछ समय के लिए आधार को अनिवार्य रखा जाना चाहिए न कि 10सी के तहत निकासी मामले में यह व्यवस्था रखनी चाहिए।
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इससे पहले, जनवरी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशनभोगियों के साथ-साथ अंशधारकों के लिये विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभ जारी रखने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया था।