नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने उत्तर पूर्व के तीन राज्यों को आधार के मामले में बड़ी रियायत दी है। असम, मेघालय और नगालैंड में बिना आधार के नये सदस्यों का पंजीकरण की अनुमति दी है। इन राज्यों के 12 अंकों वाली विशिष्ट पहचान संख्या की कम पहुंच के कारण यह निर्णय किया गया है।
ईपीएफओ ने कार्यालय आदेश में असम, मेघालय और नगालैंड में 23 नवंबर 2018 तक बिना आधार के विशिष्ट पीएफ खाता संख्या सृजित करने की अनुमति दे दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आदेश में कहा, ‘‘ईपीएफओ के पांस पंजीकृत प्रतिष्ठानों में नौकरी मिलने पर प्रत्येक कर्मचारी के लिये विशिष्ट पहचान संख्या (यूएएन) सृजित करने के लिये आधार की जरूरत होती है। हालांकि असम, मेघालय और नगालैंड में आधार की पहुंच कम है।’’
निकाय के अंशधारकों की संख्या छह करोड़ है और 10 लाख करोड़ रुपये के कोष का प्रबंधन कर रहा है।