नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा है कि वह भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को वापस भारत लाने के लिए एयर एंबुलेंस मुहैया कराने के लिए तैयार है। पंजाब नेशनल बैंक को 13 हजार करोड़ रुपए का चूना लगाकर फरार हुए हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को एंटीगुआ से वापस लाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने एयर एंबुलेंस और मेडिकल एक्सपर्ट की एक टीम उपलब्ध कराने का ऑफर दिया है। चोकसी करोड़ों रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी है। इसके अलावा चोकसी को भारत में इलाज के लिए पूरा ट्रीटमेंट देने की बात भी कही गई है। बता दें कि चोकसी वर्तमान में कैरीबियाई देश एंटीगुआ में रह रहा है।
यह भी पढ़ें: Petrol, diesel Price: आज इतन महंगा हुआ ईंधन, यहां जानिए आज की नई कीमतें
चोकसी ने हाल ही में उच्च न्यायालय में एक हलफनामा पेश किया था जिसमें उसने दावा किया था कि वह उपचार कराने के लिए वह भारत से गया हुआ है न कि मामले में अभियोजन से बचने के लिए। उसने कहा कि जैसे ही वह ठीक होगा वह भारत लौट आएगा। अदालत में शुक्रवार को दायर जवाबी हलफनामे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक हलफनामा हाईकोर्ट के सामने पेश किया जिसमें चोकसी के दावे को गुमराह करने वाला बताया गया है और कहा कि चोकसी का हलफनामा 'अदालत को गुमराह करने वाला' प्रतीत होता है।
यह भी पढ़ें: PM Modi ने बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ की बैठक, Budget में दिख सकता है बड़ा असर
जांच एजेंसी ने कहा कि ईडी काफी निष्पक्ष और पेशेवर तरीके से जांच करता है। मानवतावादी रूख अपनाते हुए एजेंसी चोकसी को एंटीगुआ से वापस भारत लाने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के साथ एयर एंबुलेंस मुहैया कराने को तैयार है। एजेंसी ने कहा कि भारत में बेहतर चिकित्सा सेवा मौजूद है और जरूरत पड़ी तो वापस लौटने पर चोकसी को चिकित्सा सेवा मुहैया कराई जाएगी।
ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि चोकसी ने अपनी सेहत को लेकर जो दावा पेश किया है, वह अदालत को गुमराह करने वाला है और यह कानूनी प्रक्रिया में देरी करने के लिए की गई एक कोशिश है। हम मेडिकल एक्सपर्ट की एक टीम और एक एयर एंबुलेस की व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं जिससे चोकसी को एंटीगुआ से वापस लाया जा सके। ईडी ने हलफनामे में यह भी कहा कि चोकसी ने 13 हजार करोड़ के पीएनबी स्कैम की जांच में कभी कॉपरेट नहीं किया।
एजेंसी ने बताया कि चोकसी दावा करते हैं कि उनकी 6129 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया गया लेकिन यह गलत है क्योंकि जांच के दौरान ईडी ने केवल 2100 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी। ईडी ने यह भी कहा कि भगोड़े हीरा कारोबारी ने देश से भागने से पहले अपनी सारी संपत्ति बेचने की कोशिश की थी।
ईडी ने कहा कि मेहुल चोकसी ने जांच में कभी कॉपरेट नहीं किया। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इंटरपोल ने इस मामले में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। चोकसी ने वापस आने से इनकार कर दिया था, वह भगोड़े हैं। ईडी ने कहा कि चोकसी को कई बार जांच में शामिल होने के लिए मौका दिया गया लेकिन वह हर बार सवालों से बचते रहे।