नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को बताया कि उसने संकटग्रस्त रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह और इसके प्रवर्तकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। आम्रपाली समूह के ऊपर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 42,000 घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है।
प्रवर्तन निदेशालय के लखनऊ स्थित आंचलिक कार्यालय ने नोएडा पुलिस द्वारा आम्रपाली समूह के खिलाफ 16 एफआईआर दर्ज करने के बाद इस माह की शुरुआत में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक मामला दर्ज किया था।
एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि ईडी आम्रपाली समूह के प्रवर्तकों को पकड़ने और उसकी संपत्तियों को खोजने में जुटी हुई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को आम्रपाली के प्रवर्तकों और अधिकारियों की जांच मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को भी यह निर्देश दिया है कि वे उन बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, जो समय पर परियोजनाओं को पूरा नहीं करते हैं। 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आम्रपाली समूह के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा और दो निदेशकों को गिरफ्तार करने की अनुमति दी थी। शीर्ष अदालत ने अनिल शर्मा और समूह के दो निदेशकों शिव प्रिया और अजय कुमार की व्यक्तिगत संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है।